पनीर का सैंपल फेल, विक्रेता पर 5 हजार जुर्माना -गंदगी मिलने पर मीट विक्रेता पर 10 हजार का दंड

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बागेश्वर। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई के बाद पनीर का सैंपल फेल होने पर एक विक्रेता पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि गंदगी पाए जाने पर एक मीट विक्रेता पर दस हजार रुपये का दंड लगाया गया है।


जानकारी के अनुसार फरवरी माह में खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले में विभिन्न खाद्य सामग्री के सैंपल जांच के लिए भेजे थे। जांच रिपोर्ट में एक पनीर का सैंपल फेल पाया गया, जिसके बाद मामला न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्याय निर्णायक आकांक्षा कोंडे ने सैंपल फेल होने पर संबंधित विक्रेता पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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इसके अलावा गरुड़ क्षेत्र में एक मीट विक्रेता की दुकान पर गंदगी पाए जाने पर उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

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इधर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कौसानी में होटल कारोबारियों के साथ एक कार्यशाला आयोजित कर उन्हें खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक किया। कार्यशाला में कारोबारियों की समस्याएं भी सुनी गईं और उन्हें खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, फूड सैंपलिंग, थर्ड पार्टी ऑडिट, फास्टैग तथा हाइजीन रेटिंग से संबंधित जानकारी दी गई।

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विभागीय अधिकारी प्रकाश फुलारा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा को लेकर विभाग सतर्क है। जागरूकता कार्यक्रमों के साथ-साथ समय-समय पर छापेमारी की कार्रवाई भी की जा रही है।

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