नैनीताल: युवती की जहर देकर हत्या का आरोपी दोषी करार -18 मार्च को सुनाई जाएगी सजा

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नैनीताल। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय कुलदीप शर्मा की अदालत ने षड्यंत्र के तहत मुरादाबाद से नैनीताल लाकर एक युवती की जहर देकर हत्या करने के आरोपी सज्जार को हत्या का दोषी ठहरा दिया है। अदालत आरोपी को 18 मार्च को सजा सुनाएगी।


अभियोजन पक्ष के अनुसार 31 जुलाई 2023 को रहमत नगर करौला, मुरादाबाद निवासी सज्जार एक युवती इरम को षड्यंत्र के तहत नैनीताल घुमाने के बहाने लाया। उसने तल्लीताल-हल्द्वानी रोड स्थित एक होटल में कमरा लिया, जहां उसने युवती को जहर खिलाकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया।

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घटना की रिपोर्ट 2 अगस्त 2023 को तल्लीताल थाने में मृतका की बहन फरहीन ने दर्ज कराई। तहरीर में बताया गया कि आरोपी सज्जार ने इरम के साथ दुष्कर्म किया था और उसके खिलाफ मुरादाबाद के मुगलपुरा थाने में मुकदमा दर्ज था। आरोप है कि सज्जार इरम पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहा था। इसी षड्यंत्र के तहत वह उसे नैनीताल लाया और हत्या कर दी।

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मामले की सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील शर्मा ने करीब एक दर्जन गवाह अदालत में पेश किए। गवाहों के बयान, पुलिस जांच और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी ठहराया है। अब 18 मार्च को अदालत द्वारा सजा सुनाई जाएगी।

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