सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण की अपील खारिज-
शिवेंद्र गोस्वामी
अल्मोड़ा 05 मई । सार्वजनिक संपत्ति पर बने भवन के मामले में अपर जिला जज अरविंद नाथ त्रिपाठी की अदालत ने प्रयाग दत्त बहुगुणा की अपील खारिज की है। परिवाद के अनुसार ग्राम कोल, दौड़म में अपीलकर्ता ने 2014 में सार्वजनिक उपयोग की भूमि 26.05 वर्ग मीटर में भवन निर्माण कर दिया। वन पंचायत सरपंच व वन पंचायत कोल दौड़म ने मामले में पटवारी क्षेत्र मेहरा गांव, भनोली में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के बाद मामले में राजस्व उपनिरीक्षक ने मौके का मुआयना कर चालानी रिपोर्ट एसडीएम भनोली की न्यायालय में दाखिल की थी। जिस पर न्यायालय ने अतिक्रमण वाद उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि अधिनियम के तहत अपीलार्थी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
एसडीएम ने मामले में अवैध रूप से भवन निर्माण को हटाने का आदेश पारित किया था। जिसके बाद अपीलार्थी ने एसडीएम के आदेश के खिलाफ अपर जिला न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। मामले का विचारण अपर जिला जज की अदालत में चला। जिसमें राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज लटवाल, वन पंचायत कोल दौडम की ओर से शेखर नैनवाल व पीसी तिवारी द्वारा प्रबल पैरवी की। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिशीलन कर न्यायालय ने अपील खारिज कर दी है।
ADVERTISEMENTS
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें
👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119
संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
www.fastnewsuttarakhand.com

उत्तराखंड…पंखे में उतरे करंट से आठवीं के छात्र की मौत, परिवार में मचा कोहराम