गैंगरेप व देह व्यापार कराने की आरोपी महिला की जमानत अर्जी रद्द
हरिद्वार। अपर जिला जज/एफटीएससी न्यायाधीश चंद्रमणि राय की अदालत ने किशोरी को बहला फुसलाकर बंधक बनाने, सामूहिक दुष्कर्म और अनैतिक देह व्यापार कराने के मामले में दूसरी आरोपी महिला की जमानत अर्जी रद्द कर दी।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि आठ अगस्त 2023 को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम को ज्वालापुर क्षेत्र की रिहायशी कॉलोनी में किशोरी तथा अन्य महिलाओं से अनैतिक देह व्यापार कराने की सूचना मिली थी। टीम ने मौके पर छापा मारकर 15 वर्षीय पीड़िता तथा शिकायतकर्ता युवती को बरामद किया था।
टीम ने किशोरी समेत दो पीड़ितों के साथ आरोपी महिला शीला उर्फ संतोषी, साधना और सन्नीराज को मौके से गिरफ्तार किया था जबकि आरोपी बंटी उर्फ विपिनकान्त मौके से फरार हो गया था।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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