कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म मामले में आरोपी की जमानत खारिज

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नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल हरीश कुमार गोयल ने युवती को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने तथा अश्लील वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी देने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।


आरोपी साहिल वर्मा पुत्र सुरेन्द्र कुमार वर्मा, निवासी वार्ड संख्या-4, शुगर फैक्ट्री, सुभाष नगर, काशीपुर की जमानत अर्जी का जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील शर्मा ने कड़ा विरोध किया। आरोपी पर नैनीताल में पढ़ाई कर रही एक युवती के साथ दुष्कर्म करने के गंभीर आरोप हैं।

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मामले में पीड़िता ने 9 दिसम्बर 2025 को थाना मल्लीताल में साहिल वर्मा व उसके अन्य साथियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार 31 जुलाई 2024 को साहिल वर्मा अपने दोस्त निशान्त (जिसकी मृत्यु हो चुकी है) के साथ नैनीताल आया। यहां साहिल ने स्कूटी किराये पर लेकर पीड़िता को बॉटनिकल गार्डन, नारायणनगर घुमाने के बहाने ले गया और रास्ते में कोका-कोला में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया।
आरोप है कि बॉटनिकल गार्डन पहुंचने पर साहिल ने निशान्त को झाड़ियों के पास रुकने को कहा और पीड़िता को अपने साथ कुछ दूरी पर ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद किसी को बताने पर पीड़िता व उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी। बाद में पीड़िता को नैनीताल पीजी में छोड़ दिया गया। पीड़िता के अनुसार इसके बाद भी आरोपी ने कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। एक बार वह गर्भवती भी हुई, जिसका गर्भपात कराया गया।

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पीड़िता के गंभीर आरोपों तथा अभियोजन पक्ष के तर्कों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त द्वारा षड्यंत्र के तहत दुष्कर्म को गंभीर अपराध मानते हुए साहिल वर्मा की जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दी।

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