झूठे दस्तावेजों से शस्त्र लाइसेंस बनवाने के आरोपी का लाइसेंस निरस्त

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नैनीताल। जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल की अदालत ने झूठे दस्तावेजों के माध्यम से शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने के आरोपी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है।
मामला हल्द्वानी के आज़ाद नगर, थाना बनभूलपुरा निवासी नाहिद कुरैशी पुत्र वाजिद कुरैशी से संबंधित है, जिसके विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

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प्रकरण की सुनवाई के दौरान नाहिद कुरैशी ने जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में पक्ष रखते हुए कहा कि वह एक व्यापारी है तथा व्यापार के सिलसिले में उसे प्रायः नकद धनराशि लेकर आवागमन करना पड़ता है, जिससे उसके जान-माल को खतरा बना रहता है। इसी आधार पर उसने अपने शस्त्र लाइसेंस को यथावत बनाए रखने की मांग की।

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हालांकि, मामले की जांच एवं परीक्षण के दौरान यह तथ्य सामने आया कि नाहिद कुरैशी द्वारा प्रस्तुत आयकर विवरण के अनुसार उनकी वार्षिक आय ₹5,78,600 है, जिस पर उन्होंने लगभग ₹13,000 आयकर अदा किया है।


जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने आय संबंधी तथ्यों पर सम्यक विचार करते हुए पाया कि कुरैशी की वार्षिक आय इतनी अधिक नहीं है, जिससे यह माना जा सके कि उनके जान-माल को किसी प्रकार का असाधारण अथवा विशिष्ट खतरा उत्पन्न होता हो, जिसके लिए शस्त्र लाइसेंस का होना अनिवार्य हो।
इन तथ्यों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय नैनीताल ने नाहिद कुरैशी को जारी शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने का निर्णय सुनाया।

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