उत्तराखंड -होम स्टे नियमों में बड़ा बदलाव, अब 8 कमरे और 15 लाख तक सब्सिडी -युवाओं के लिए सुनहरा मौका

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उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब पहाड़ के युवा समूह बनाकर भी होम स्टे संचालित कर सकेंगे। धामी कैबिनेट ने नई उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी है, जिससे पर्यटन कारोबार को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।


अब तक होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट (B&B) के लिए अलग-अलग नियम लागू थे, लेकिन सरकार ने दोनों व्यवस्थाओं को एकीकृत कर दिया है। नई नियमावली के तहत होम स्टे में कमरों की संख्या पांच से बढ़ाकर आठ कर दी गई है, जिससे संचालकों की आय बढ़ने की संभावना है।

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सरकार ने पंजीकरण और नवीनीकरण प्रक्रिया को भी बेहद आसान बना दिया है। अब ऑनलाइन शुल्क जमा करते ही पंजीकरण स्वतः नवीनीकृत माना जाएगा, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

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सबसे बड़ा बदलाव सामुदायिक होम स्टे मॉडल को लेकर किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में कई युवा अकेले होम स्टे शुरू करने में सक्षम नहीं होते थे, लेकिन अब वे समूह बनाकर संयुक्त रूप से यह व्यवसाय चला सकेंगे। सरकार ऐसे समूहों को योजना के तहत पंजीकरण कराने पर 15 लाख रुपये तक की सब्सिडी भी देगी।

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सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से गांवों में पर्यटन आधारित रोजगार तेजी से बढ़ेगा, पलायन पर रोक लगेगी और स्थानीय संस्कृति व खानपान को भी नई पहचान मिलेगी। खासकर चारधाम यात्रा और एडवेंचर टूरिज्म वाले क्षेत्रों में इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है।

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