लक्सर महिला हत्याकांड में बड़ा फैसला : हाईकोर्ट ने तीन दोषियों को किया बरी, सबूतों में खामियां पाईं

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ने लक्सर (हरिद्वार) में महिला हत्या मामले में निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा पाए तीन आरोपियों को बरी कर दिया है।


यह फैसला न्यायमूर्ति रविंद्र मथानी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने आरोपियों की अपील पर सुनवाई के बाद सुनाया।


मामले के अनुसार लक्सर कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2008 में एक महिला की हत्या हुई थी। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, लक्सर की अदालत ने दिसंबर 2014 में नरेंद्र, पप्पू गुज्जर और प्रवीण बाल्मीकि को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी। आरोपियों के खिलाफ Indian Penal Code की धारा 302, 307, 120बी और 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

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हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पाया गया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। अदालत ने कहा कि मामले में प्रस्तुत गवाहों के बयान आपस में विरोधाभासी हैं और जांच प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं। विशेष रूप से पहचान परेड न कराना और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत न करना जांच को कमजोर बनाता है।

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अदालत ने यह भी पाया कि प्रवीण बाल्मीकि को हथियार अधिनियम के तहत दोषी ठहराने के मामले में भी उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जो एक महत्वपूर्ण त्रुटि है।


इन सभी तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने नरेंद्र, पप्पू गुज्जर और प्रवीण बाल्मीकि को सभी आरोपों से बरी कर दिया। साथ ही राज्य सरकार द्वारा इसी मामले में बरी किए गए सुशील के खिलाफ दायर अपील को भी खारिज कर दिया गया।

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कोर्ट ने प्रवीण बाल्मीकि की तत्काल रिहाई के आदेश दिए हैं, जबकि नरेंद्र और पप्पू गुज्जर पहले से ही जमानत पर रिहा हैं।

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