बड़ी खबर…नगर निगम हल्द्वानी की सीट हुई अन्य पिछड़ी जाति

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हल्द्वानी। उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 7 की उपधारा (5) सपठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024, उत्तराखण्ड नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य की नगर निगमों में सामान्य निर्वाचन, 2024 हेतु नगर प्रमुख के पदों का आरक्षण एवं आवंटन प्रस्तावित किया है।

जिसमें नगर निगम, देहरादून अनारक्षित, नगर निगम, ऋषिकेश अनुसूचित जाति, नगर निगम हरिद्वार अन्य पिछड़ी जाति (महिला), नगर निगम रुड़की महिला, नगर निगम कोटद्वार अनारक्षित, नगर निगम श्रीनगर अनारक्षित, नगर निगम रुद्रपुर अनारक्षित, नगर निगम काशीपुर अनारक्षित, नगर निगम हल्द्वानी अन्य पिछड़ी जाति, नगर निगम पिथौरागढ़ महिला, नगर निगम अल्मोड़ा महिला की गई है।        उपरोक्त नगर निगमों के नगर प्रमुखों के पदों के प्रस्तावित आरक्षण एवं आवंटन पर सर्वसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में यदि कोई सुझाव या आपत्ति हो तो वह लिखित रूप में निदेशक, शहरी विकास विभाग, 31/62, राजपुर रोड़, निकट पाईन हॉल स्कूल, देहरादून को सम्बोधित करते हुए प्रेषित की जानी चाहिये। केवल उन्हीं आपत्ति एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 7 दिन के भीतर प्राप्त होंगे। निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा प्राप्त सुझाव एवं आपत्तियों पर नियमानुसार सुनवाई करते हुए अपनी स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति निर्धारित समय-सीमा के अन्दर शासन को प्रेषित की जाएगी, जिस पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।  

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