खाद्य कारोबारियों को बड़ी राहत : FSSAI ने बदले लाइसेंस नियम -अब दुकानदारों-थोक कारोबारियों को नहीं रखना होगा रिकॉर्ड

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने खाद्य कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए एफएसएसएआई (FSSAI) के लाइसेंस एवं पंजीकरण नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब खुदरा दुकानदारों, थोक व्यापारियों, वितरकों और अन्य गैर-विनिर्माण (नॉन-मैन्युफैक्चरिंग) खाद्य कारोबारियों को रिकॉर्ड संधारण और स्टॉक रोटेशन (FIFO/FEFO) की अनिवार्यता से छूट मिल गई है। इससे लाखों छोटे और मझोले कारोबारियों का अनुपालन बोझ और खर्च कम होगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस एवं पंजीकरण) संशोधन नियम, 2026 के तहत यह व्यवस्था केवल खाद्य निर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) इकाइयों पर ही लागू रहेगी। मंत्रालय का कहना है कि विनिर्माण इकाइयों में खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण और उत्पादों की ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करना आवश्यक है, इसलिए उनके लिए पुराने नियम यथावत रहेंगे।

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अब तक सभी लाइसेंसधारी खाद्य कारोबारियों के लिए रिकॉर्ड रखना और ‘फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट’ (FIFO) तथा ‘फर्स्ट एक्सपायरी, फर्स्ट आउट’ (FEFO) प्रणाली अपनाना अनिवार्य था। नए संशोधन के बाद गैर-विनिर्माण इकाइयों को इससे राहत मिल गई है।

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सरकार का कहना है कि यह फैसला ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने और विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) की अनुपालन लागत कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। यह बदलाव जोखिम-आधारित और परिणामोन्मुख नियामक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी अहम कदम माना जा रहा है।

मंत्रालय ने बताया कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और खाद्य उद्योग से जुड़े हितधारकों से व्यापक विचार-विमर्श के बाद यह संशोधन लागू किया गया है। यह नीति आयोग की उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुरूप है, जिसमें अनावश्यक नियामकीय बोझ कम करते हुए प्रभावी निगरानी बनाए रखने पर जोर दिया गया था।

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सरकार ने स्पष्ट किया है कि विज्ञान-आधारित नियमों, पारदर्शिता और हितधारकों के साथ निरंतर संवाद के जरिए देश की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा।

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