नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले को चार वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना
रूद्रपुर। बदनियती से नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले को पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने 4 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी।विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि सितारगंज थाने में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10-11-2022 को उसकी 10 वर्षीय नाबालिग पुत्री बुआ के घर गई थी।शाम को जब लड़की घर वापिस आ रही थी तो रास्ते में खड़े ग्राम पडरी थाना सितारगंज निवासी हरचरन सिंह उर्फ चन्नी पुत्र सरदूल सिंह ने बदनियति से उसका अपहरण कर लिया और उसका मुँह दबाकर निकटतम स्कूल में ले गया।इधर एक घंटे से परिजन लड़की को ढूँढ रहे थे जैसे ही वह लोग स्कूल के पास पहुँचे तो उनकी भाभी ने चन्नी को स्कूल से निकल कर भागते देखा,उन्होंने अन्दर जाकर देखा तो पुत्री को एक कोने में खड़ी रोते देखा जिसने पूछने पर बताया कि उसके शोर मचाने पर आरोपी डर कर भाग गया।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जिसके विरुद्ध पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की कोर्ट में मुकदमा चला जिसमें विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने 6 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद आज शुक्रवार को न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने आरोपी को धारा 363 आईपीसी के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास और पाँच हजार रुपये जुर्माने की,धारा 366 आईपीसी के तहत चार वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की तथा धारा 16/17 पॉक्सो एक्ट के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास और पाँच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी साथ ही कहा कि जुर्माने की धनराशि में से पन्द्रह हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिये जायें।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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