नदियों से ड्रेजिंग और डिसिल्टिंग जल्द शुरू करेगी सरकार : हाईकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट

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नैनीताल। प्रदेश की नदियों से उपखनिजों की डिसिल्टिंग, ड्रेजिंग और बाढ़ राहत कार्यों को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को आश्वस्त किया कि ये कार्य जल्द शुरू किए जाएंगे।

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष प्रदेश के सचिव खनन, सिंचाई और गृह विभाग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को 17 सितम्बर को जारी निर्देशों के अनुपालन में रिपोर्ट प्रस्तुत की।

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दाखिल शपथ पत्र में कहा गया है कि सरकार शीघ्र ही नदियों से ड्रेजिंग व डिसिल्टिंग का कार्य प्रारंभ करेगी और निकाले गए उपखनिजों की सार्वजनिक नीलामी की जाएगी। साथ ही, अवैध खनन रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी अदालत को दी गई।

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याचिकाकर्ता भुवन चन्द्र पोखरिया (गौलापार, हल्द्वानी निवासी) ने कोर्ट से आग्रह किया कि नदियों की सफाई और खनिज उठाने का कार्य 15 दिसम्बर तक प्रारंभ करने के निर्देश सरकार को दिए जाएं।

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उधर, अपर सचिव (खनन) ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में राज्य के सभी जनपदों के नदी तल क्षेत्रों, बांधों व बैकवॉटर क्षेत्रों में ड्रेजिंग, डिसिल्टिंग तथा उपखनिज निकासी का कार्य भूवैज्ञानिकों की देखरेख में कराने के निर्देश जिलाधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं।

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