जनहित याचिका पर सुनवाई : सभी बेरोजगारों को उपनल से मिले रोजगार -हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों से जवाब पेश करने को कहा, अगली सुनवाई 18 को
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकारी विभागों में उपनल द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से पूर्व सैनिकों के आश्रितों को नियुक्ति देने ने खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खण्डपीठ ने अगली सुनवाई हेतु 18 अगस्त की तिथि नियत की है। तब तक कोर्ट ने सभी पक्षकारों से जवाब पेश करने को कहा है।
हल्द्वानी निवासी अमित खोलिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि वर्तमान समय में सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति उपनल के माध्यम से की जा रही है। इसमें उपनल पूर्व सैनिकों के आश्रितों को ही शामिल कर रहा है, जिस कारण बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। वर्तमान समय में राज्य के रोजगार कार्यालयों में लगभग 16 लाख शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत हैं। जब से उपनल के माध्यम से सरकारी विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति की जा रही है तब से रोजगार कार्यालय में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों को सरकारी सेवा करने से वंचित होना पड़ रहा है, जो संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि उपनल को सभी बेरोजगारों के लिए रोजगार खोलने हेतु निर्देशित किया जाये।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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