उत्तराखंड…उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण पर फिर टली सुनवाई -सरकार को हाईकोर्ट से तीन सप्ताह की मोहलत

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नैनीताल। उत्तराखंड के लगभग 22 हजार उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़े अवमानना मामले में बुधवार को नैनीताल हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। अदालत के निर्देश पर राज्य सरकार के तीन सचिव व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित हुए। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पहली बार पैरवी करते हुए मामले का अध्ययन करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा।

न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने सरकार का अनुरोध स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त तय की। साथ ही अगली तारीख पर तीनों सचिवों को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान कर दी।

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सुनवाई के दौरान सचिव कार्मिक एवं सतर्कता शैलेश बगौली, सचिव वित्त दिलीप जावलकर तथा सचिव सैनिक कल्याण युगल पंत अदालत में उपस्थित रहे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि वह इस मामले में पहली बार पेश हो रहे हैं और रिकॉर्ड का अध्ययन करने के लिए समय आवश्यक है।

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यह मामला हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना से जुड़ा है। उपनल कर्मचारी संघ का आरोप है कि वर्ष 2018 में हाईकोर्ट ने उपनल संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में आदेश दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वर्ष 2024 में वहां भी कर्मचारियों के पक्ष में फैसला आया। इसके बावजूद सरकार ने अब तक आदेशों का पूर्ण पालन नहीं किया।

संघ का कहना है कि पिछले एक वर्ष से सरकार लगातार समय मांगकर मामले को टालती रही है, जिससे प्रदेशभर के उपनल कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस बार नियमितीकरण पर कोई ठोस निर्णय सामने आएगा, लेकिन सुनवाई फिर आगे बढ़ने से उन्हें फिलहाल इंतजार करना होगा। अब सभी की निगाहें 6 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जब नियमितीकरण के मुद्दे पर अदालत में आगे की कार्रवाई होगी।

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