हाईकोर्ट ने रेनेसां कॉलेज पर लगाया 25 हजार का जुर्माना -कोर्ट को गुमराह करने का मामला

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रेनेसां कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह कार्रवाई होटल मैनेजमेंट कोर्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों से संबंधित जानकारी समय पर उपलब्ध न कराने और अदालत को गलत तथ्य प्रस्तुत करने के मामले में की गई।


मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। कॉलेज की ओर से याचिका दायर कर आरोप लगाया गया था कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कोर्स में प्रवेश लेने वाले 52 छात्रों में से 11 छात्रों का कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण नहीं किया गया, जिसके कारण वे तीन जनवरी से शुरू हुई सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए परीक्षा फॉर्म नहीं भर सके।

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कॉलेज ने अदालत से मांग की थी कि इन 11 छात्रों को तत्काल एनरोलमेंट नंबर जारी कर सेमेस्टर परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जाए।


वहीं कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से पेश अधिवक्ता ने बताया कि सभी कॉलेजों को अपने छात्रों का पंजीकरण 9 से 12 दिसंबर के बीच समर्थ पोर्टल पर करना अनिवार्य था। इस संबंध में याचिकाकर्ता कॉलेज सहित सभी संस्थानों को पूर्व में सूचित किया गया था, लेकिन कॉलेज की लापरवाही के चलते 11 छात्रों के नाम पंजीकृत नहीं हो सके।

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अधिवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले समर्थ पोर्टल का संचालन राज्य सरकार करती थी, लेकिन 22 दिसंबर को जारी आदेश के बाद इसका संचालन विश्वविद्यालय को सौंप दिया गया। साथ ही आश्वासन दिया गया कि उक्त 11 छात्रों के नाम समर्थ पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे, जिससे उनके एनरोलमेंट नंबर जारी हो सकें और वे परीक्षा फॉर्म जमा कर सकें।

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कोर्ट ने पाया कि कॉलेज ने तथ्य छिपाते हुए अदालत को गुमराह किया है। इसे गंभीर मानते हुए हाईकोर्ट ने कॉलेज पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और याचिका का निस्तारण कर दिया।

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