प्लास्टिक पर हाईकोर्ट गंभीर, उद्योगों को लगा झटका

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने राज्य में प्लास्टिक निर्मित कचरे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में सीमेंट फैक्ट्री एसोसिएशन व तीन अन्य कंपनियों की ओर से दायर संशोधन प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए। कोर्ट ने कहा, सीमेंट की बोरियां प्लास्टिक रेशे से बनी होती हैं। जिसके रेशे नालियां चोक करते हैं। और इन बोरियों का उपयोग कर लोग मिट्टी व रेता भरकर दीवार बना रहे हैं। जो पर्यावरण के लिए और भी हानिकारक है।

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मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तिथि नियत की है। बता दें कि इस मामले में पूर्व में कोर्ट ने 15 दिन के भीतर राज्य प्रदूषण बोर्ड में पंजीकरण कराए जाने के निर्देश दिए थे।

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