सीएचसी हल्दूचौड़ में चिकित्सा स्टाफ की नियुक्ति के संबंध में हाईकोर्ट ने सरकार से दो सप्ताह में मांगा जबाब

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नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने हल्दूचौड़ में डेढ़ वर्ष पूर्व निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा स्टाफ की नियुक्ति न के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश रितू बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने सरकार से दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। 

मामले के अनुसार हल्दूचौड़ निवासी गोविंद बल्लभ भट्ट व सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत गौनिया ने दायर जनहित याचिका में कहा है कि सीएचसी हल्दूचौड़ का निर्माण कार्य डेढ़ साल पहले पूरा हो गया था, जुलाई 2023 में हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने इस सीएचसी के लिये पद स्वीकृत होने की जानकारी दी थी । इन पदों में चिकित्साधिकारी, एक्स रे टेक्नीशियन, फार्मेसिस्ट, नर्स, वार्ड ब्वाय, सफाई कर्मी के पद शामिल हैं, लेकिन इन पदों में अब तक नियुक्ति नहीं हुई ।

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पूर्व में कोर्ट ने सरकार को सीएचसी हल्दूचौड़ में तीन माह के भीतर स्वीकृत पदों में नियुक्ति करने के आदेश दिए थे, लेकिन अभी तक न तो स्वीकृत पदों पर नियुक्ति हुई और न ही सरकार ने अभी तक अपना जवाब पेश किया, जबकि सेंटर में एक्सरे मशीन तक नहीं है जिसकी वजह से गर्भवती महिलाओं को तक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

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