हाईकोर्ट का हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने का आदेश बरकरार -27 दिसम्बर को होगी अगली सुनवाई
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे कई व्यापारियों की याचिकाओं पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई जारी रखते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने अगली सुनवाई की तिथि 27 दिसम्बर नियत की है।
खण्डपीठ ने पूर्व में अतिक्रमण हटाने के आदेश को बरकरार रखा है। मामले के अनुसार हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे 17 भवन स्वामियों व व्यवसायियों द्वारा उच्च न्यायालय में अलग अलग याचिका दायर कर कहा है कि नगर निगम व लोक निर्माण विभाग ने उन्हें नोटिस जारी कर चार अगस्त तक चिन्हित अतिक्रमण को स्वयं हटाने को कहा था। 20 अगस्त को उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए कहा था कि अगर किसी अतिक्रमणकारी का हित प्रभावित होता है तो वे उचित फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करें। लेकिन शिकायत करने पर उनका पक्ष सही तरीके से सुना नहीं गया। जबकि वे नगर निगम को 40-50 साल से किराया देते आये हैं। ये दुकानें नगर निगम ने स्वयं व्यवसाय करने के लिए उन्हें आवंटित की थी।
ADVERTISEMENTS
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें
👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119
संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
www.fastnewsuttarakhand.com

सांसद अजय भट्ट को ब्रह्माकुमारी बहन ने बांधा रक्षासूत्र -सुख-शांति और सद्भाव का दिया संदेश
uttarakhand-रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री धामी की बहनों को बड़ी सौगात -60 की उम्र से रोडवेज में मुफ्त सफर
uttarakhand-देवीधुरा में गूंजा रणबांकुरों का जयघोष –आठ मिनट तक चला विश्व प्रसिद्ध बग्वाल का रोमांचक फल-फूल युद्ध