हाईकोर्ट ने खनन कांटों के टेंडर किए निरस्त, वन निगम के एमडी पर डेढ़ लाख जुर्माना लगाया
नैनीताल। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड वन विकास निगम इसी वर्ष जुलाई-अगस्त में कोसी, गौला व दाबका के खनन गेटों के लिए धर्मकांटे लगाने के सभी टेंडर निरस्त कर दिए है। कोर्ट ने इस मामले में वन निगम के तत्कालीन एमडी सहित अन्य अधिकारियों के आचरण की सतर्कता विभाग से जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने तत्कालीन एमडी पर डेढ़ लाख जुर्माना लगाया है। जो उनको व्यक्तिगत रूप से देना होगा। कोर्ट ने गौला नदी से संबंधित अगस्त की निविदा को रद करते हुए उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन करते हुए नई निविदा निकालने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने गुरुवार को नंधौर हल्द्वानी उज्ज्वल धर्मकांटा ओनर सोसाइटी, आंचल धर्मकांटा ओनर सोसाइटी व हल्द्वानी-लालकुआं धर्मकांटा ओनर वेलफेयर सोसायटी ने निविदा की शर्तों को याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी। याचिका में कहा था कि निविदा सूचना नियमावली के विरुद्ध हैं। कोर्ट ने साफ किया कि जुर्माने की धनराशि याचिककर्ताओ को दी जाएगी।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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