टांडा रेंज में खौफनाक मंजर : गुस्साए हाथी ने दो लोगों को पटक-पटक कर मार डाला
लालकुआं से सटे टांडा रेंज के जंगल में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां जंगली हाथी के हमले में दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल बन गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, दोनों मृतक किसी काम से जंगल के भीतर पहाड़ी खत्ते इलाके में गए हुए थे। इसी दौरान अचानक उनका सामना एक जंगली हाथी से हो गया। बताया जा रहा है कि हाथी बेहद आक्रामक था और उसने दोनों पर हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हाथी ने दोनों को पटक-पटक कर बुरी तरह कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचीं। पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया और आसपास के क्षेत्र में हाथी की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है।
एसडीएम लालकुआं रेखा कोहली ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि राहत और बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को नियमानुसार मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही, जंगल से सटे गांवों में गश्त बढ़ाने और लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भारी डर का माहौल है। लोगों ने वन विभाग से क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने और जंगली जानवरों से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है।
लगातार बढ़ रही मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं प्रशासन और वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जंगलों में मानवीय दखल और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास में कमी के कारण ऐसे हमले बढ़ रहे हैं।
ADVERTISEMENTS
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें
👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119
संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
www.fastnewsuttarakhand.com

UP…गरीबी बनी मौत की वजह! मासूम रेप पीड़िता को इलाज से ठुकराने वाले अस्पतालों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त प्रहार
उत्तराखंड…36 लाख के गबन में डाकपाल दोषी —अदालत ने सुनाई तीन साल की सजा
उत्तराखंड…हाईकोर्ट का सख्त रुख : पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंता अवमानना के दोषी –10 दिन में आदेश नहीं माना तो भुगतनी होगी सजा