कानून-व्यवस्था व जनसुरक्षा के हित में नैनीताल डीएम ने पांच लोगों के शस्त्र लाइसेंस किए निरस्त
हल्द्वानी, 22 जनवरी 2026। जनपद नैनीताल के थाना बनभूलपुरा क्षेत्र में पंजीकृत आपराधिक मुकदमों को गंभीरता से लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल द्वारा पाँच व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। यह कार्रवाई कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा जनसुरक्षा के हित में की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार साजिद नबी पुत्र रहमत नबी, निवासी आज़ाद नगर, थाना बनभूलपुरा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं मो. उस्मान पुत्र इश्तियाक अहमद, निवासी लाइन नंबर 18, थाना बनभूलपुरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत तीन मुकदमे पंजीकृत हैं।
इसी प्रकार मो. गुफरान पुत्र मो. हाजी, निवासी लाइन नंबर 6, आज़ाद नगर तथा शाकिर हुसैन पुत्र साबिर हुसैन, निवासी लाइन नंबर 10, आज़ाद नगर, थाना बनभूलपुरा के विरुद्ध भी भारतीय दंड संहिता एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत तीन-तीन मुकदमे दर्ज पाए गए हैं।
इसके अतिरिक्त मो. जहीर पुत्र खालिद हुसैन, निवासी लाइन नंबर 5, बनभूलपुरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (यूएपीए) तथा आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज होने की पुष्टि हुई है।
उक्त तथ्यों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल द्वारा जनहित एवं सार्वजनिक शांति को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित पाँचों व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी नियमानुसार जारी रहेगी।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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