ऊधमसिंहनगर में अंतर्राज्यीय हथियार तस्करी का भंडाफोड़ -दो तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में असलहा बरामद

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रुद्रपुर/सितारगंज। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत ऊधमसिंहनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर तक अवैध हथियार सप्लाई करने वाले दो अंतर्राज्यीय असलहा तस्करों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो पोनिया राइफल, एक रिवॉल्वर, दो तमंचे तथा 344 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस को आशंका है कि इनके तार आतंकवादी गतिविधियों से भी जुड़े हो सकते हैं, जिसकी जांच की जा रही है।


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बताया कि जिले में अपराधों की रोकथाम और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 8 अप्रैल 2026 की देर शाम एसओजी रुद्रपुर और कोतवाली सितारगंज पुलिस की संयुक्त टीम क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रही थी।

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चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि दो संदिग्ध व्यक्ति बिना नंबर प्लेट की सफेद स्विफ्ट कार से सिडकुल फेस-02 क्षेत्र से कच्चे रास्ते के जरिए अवैध हथियार ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर वाहन को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान चालक ने वाहन को पीछे मोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन कच्चे रास्ते में कार फंस गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों संदिग्धों को मौके पर ही पकड़ लिया।

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पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान हरेन्द्र सिंह उर्फ हनी (27 वर्ष) पुत्र इन्द्रपाल सिंह निवासी बिरिया फार्म सिसैया, कोतवाली सितारगंज और निखिल वर्मा उर्फ रानू (27 वर्ष) पुत्र रमेश चंद्र निवासी केशवनगर, सितारगंज के रूप में बताई। आरोपियों ने बताया कि वे पुलिस दबिश के डर से हथियारों को चोरगलिया जंगल में छिपाने जा रहे थे और अंतर्राज्यीय स्तर पर इनकी सप्लाई करते थे।


पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से ही कोतवाली सितारगंज में पांच-पांच मुकदमे दर्ज हैं।
बरामदगी में शामिल:
02 पोनिया 12 बोर राइफल
01 रिवॉल्वर (.32 बोर)
01 तमंचा (.32 बोर)
01 तमंचा (.315 बोर)
44 जिंदा कारतूस (.315 बोर)
43 जिंदा कारतूस (12 बोर)
128 जिंदा कारतूस (.32 बोर)
56 खोखा कारतूस (.315 बोर)
23 खोखा कारतूस (12 बोर)
50 खोखा कारतूस (.32 बोर)
01 स्विफ्ट कार (बिना नंबर प्लेट)
दोनों आरोपियों के खिलाफ कोतवाली सितारगंज में मु0संख्या 169/2026 के तहत धारा 25(1-ख)(क), 26 आयुध अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है।

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पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
पुलिस अब इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और बैंकिंग ट्रेल के जरिए पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है।

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