आठ साल से लापता महंत मामले की जांच सीबीआई को सौंपी — हाईकोर्ट ने जताई राज्य एजेंसियों पर नाराजगी

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नैनीताल। आठ साल से लापता पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन राजघाट, कनखल के महंत मोहन दास से जुड़े मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए राज्य की जांच एजेंसियों की लापरवाही पर गहरी नाराजगी जताई।

न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने कहा कि आठ वर्ष बीतने के बावजूद पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, जिससे न्यायालय की अंतरात्मा हिल गई है। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में यह भी शामिल है कि लापता व्यक्ति का पता लगाया जाए।

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याचिकाकर्ता महंत सुखदेव मुनि की ओर से दायर याचिका में बताया गया कि महंत मोहन दास 16 सितंबर 2017 को हरिद्वार से लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से मुंबई के लिए रवाना हुए थे, लेकिन भोपाल स्टेशन पहुंचने पर वे ट्रेन से लापता मिले। इसके बाद कनखल पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की थी।

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अदालत ने पाया कि मामले की जांच बार-बार विभिन्न अधिकारियों को हस्तांतरित की गई और एक बार दी गई फाइनल रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट ने खारिज कर पुनः जांच के आदेश दिए। इसके बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकला।

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अदालत ने कहा कि निष्पक्ष जांच हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और इस मामले में राज्य एजेंसी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने में विफल रही। न्यायहित में अदालत ने आदेश दिया कि एफआईआर से संबंधित सभी जांच अभिलेख तत्काल प्रभाव से सीबीआई को सौंपे जाएं ताकि लापता महंत का सुराग लगाया जा सके।

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