पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

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चम्पावत। शादी के तीन महीने बाद ही अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को जिला जज की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि मामले में आरोपी मृतका की सास को साक्ष्यों के अभाव में पहले ही दोषमुक्त किया जा चुका है। घटना के बाद से हत्यारा अल्मोड़ा जेल में कैद है। चम्पावत जिले के खेतीखान स्थित डिंग्डवाल गांव निवासी राजेंद्र सिंह बोहरा की पुत्री किरन का 10 मार्च 2021 को पाटन-पाटनी के कुलदीप सिंह बिष्ट के साथ विवाह हुआ था। तीन माह बाद छह जून को किरन की गला दबाकर हत्या कर दी थी।

चम्पावत निर्वाचन विभाग में लिपिक पद पर कार्यरत किरन के पति कुलदीप व सास हीरा देवी के खिलाफ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत लोहाघाट थाने में मुकदमा दर्ज किया। आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई। दोनों पक्षों, गवाहों व साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए जिला जज अनुज कुमार संगल की कोर्ट ने 29 जुलाई को कुलदीप पर दोष सिद्ध किया था। शनिवार को निर्णय सुनाते हुए दोषी कुलदीप को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष के डीजीसी विद्याधर जोशी ने पैरवी की।

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