स्वीकृत नक्शे से हटकर निर्माण पर एमडीडीए का शिकंजा, इंजीनियर इन्क्लेव में भवन सील

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देहरादून, 29 अक्टूबर। राजधानी देहरादून में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने सख्त कार्रवाई करते हुए राजपुर रोड स्थित इंजीनियर इन्क्लेव, जाखन में एक निर्माण को सील कर दिया। प्राधिकरण के अनुसार, अनुभव छाबड़ा और विकास गिरधर द्वारा किए जा रहे निर्माण में स्वीकृत मानचित्र से विचलन पाया गया था। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित पक्ष के खिलाफ वाद दायर करने के बाद नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की गई।

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एमडीडीए के अनुसार, यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 तथा उत्तराखंड संशोधन अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत की गई है। प्राधिकरण शहर में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने और भवन निर्माण के निर्धारित मानकों का पालन कराने के लिए अनधिकृत निर्माणों पर निगरानी रख रहा है।

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एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि राजधानी में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। भवन निर्माण के दौरान निर्धारित नियमों और स्वीकृत मानचित्र का पालन अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन कर किए जाने वाले निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां भी अनियमितताएं सामने आएंगी, वहां नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि स्वीकृत मानचित्र से हटकर निर्माण करना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत वाद दायर कर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। उन्होंने निर्माणकर्ताओं से अपील की कि वे प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण करें, ताकि उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।

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