नैनीताल : 12 सितंबर को हाईकोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत -शमनीय मामलों का होगा निस्तारण

Fast News Uttarakhand - Latest Uttarakhand News in Hindi
खबर शेयर करें 👉

नैनीताल, 11 सितंबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखंड उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की ओर से 12 सितंबर 2026 (शनिवार) को उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मुकदमों और विवादों का आपसी समझौते एवं सुलह के माध्यम से त्वरित निस्तारण करना है।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की सचिव नेहा कुशवाहा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के शमनीय (Compoundable) मामलों को निस्तारण के लिए रखा जाएगा।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  उत्तराखंड : 275 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन रखने के दोषी को 15 साल की सजा

लोक अदालत में शमनीय आपराधिक मामले, परक्राम्य लिखत अधिनियम (N.I. Act) की धारा 138 के तहत चेक बाउंस के मामले, बैंक ऋण एवं वित्तीय विवाद, श्रम एवं रोजगार संबंधी विवाद, बिजली-पानी के बिलों से जुड़े मामले, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण एवं प्रतिकर से संबंधित मामले, किराया एवं इंजंक्शन वाद तथा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) से संबंधित प्रकरण शामिल होंगे। इसके अलावा आपसी समझौते के योग्य अन्य दीवानी मामलों का भी निस्तारण किया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मामलों का त्वरित एवं अंतिम समाधान संभव होता है। इससे पक्षकारों को बार-बार अदालत की तारीखों और लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिलती है तथा समय और धन की बचत होती है। आपसी सहमति से विवाद का समाधान होने के कारण पक्षकारों के बीच भविष्य के विवाद की संभावना भी कम होती है। लोक अदालत में मामला निस्तारित होने पर नियमानुसार कोर्ट फीस की वापसी का भी प्रावधान है।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  पंचायती राज अधिकारियों को एआई का प्रशिक्षण -ग्राफिक एरा भीमताल में दो दिवसीय कार्यशाला शुरू

जो पक्षकार अथवा अधिवक्ता शारीरिक रूप से उपस्थित होने में असमर्थ हैं, वे उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से वर्चुअल रूप से भी राष्ट्रीय लोक अदालत की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  uttarakhand-खटीमा में कच्ची शराब के खिलाफ छापा -दो भट्टियां ध्वस्त, 95 लीटर शराब बरामद

सचिव ने वादकारियों एवं अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे अपने मामलों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराने के इच्छुक हैं तो लोक अदालत से पूर्व संबंधित पीठ के समक्ष अपने मामले सूचीबद्ध अवश्य करा लें, ताकि आवश्यक तैयारियां समय से पूरी की जा सकें।

अधिक जानकारी अथवा मामलों की सूची से संबंधित सहायता के लिए उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

संपर्क: 9412979696
ईमेल: [email protected]

ADVERTISEMENTS

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119