उत्तराखंड : 275 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन रखने के दोषी को 15 साल की सजा

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नैनीताल। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट), नैनीताल के न्यायाधीश संजीव कुमार की अदालत ने प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शनों की तस्करी के मामले में आरोपी मोहम्मद शमशाद को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 1.50 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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मोहम्मद शमशाद मूल रूप से रामपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी है और वर्तमान में बनभूलपुरा क्षेत्र में रह रहा था। उसके खिलाफ वर्ष 2021 में थाना बनभूलपुरा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

अभियोजन के अनुसार, पुलिस ने जांच के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 275 प्रतिबंधित ब्यूप्रेनॉर्फिन नशीले इंजेक्शन बरामद किए थे। पुलिस के मुताबिक बरामदगी व्यावसायिक मात्रा की श्रेणी में आती थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शनों की तस्करी युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेलने वाला गंभीर अपराध है और इससे समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

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वहीं, बचाव पक्ष ने अभियुक्त को गरीब मजदूर बताते हुए उसके परिवार में एकमात्र कमाने वाला सदस्य होने का हवाला दिया और अदालत से कम सजा दिए जाने की मांग की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को 15 वर्ष के कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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