अब राज्य में वर्षवार होगी नर्सिंग अधिकारी के पदों पर नियुक्ति
नैनीताल। सरकार ने संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेज स्टाफ महासंघ की नियमित सेवा की मांग स्वीकार कर ली और नैनीताल हाई कोर्ट में शपथ पत्र देकर बताया है कि प्रदेश में नर्सिंग अधिकारी के रिक्त पदों पर वर्षवार ज्येष्ठता क्रम में नियुक्ति प्रदान की जाएगी। सरकार इसके लिए नियमों में भी संशोधन को तैयार हो गई है। कोर्ट ने इस आधार पर याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है।
शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ में संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ महासंघ के अल्मोड़ा निवासी गोविंद रावत व अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया कि प्रदेश में करीब डेढ़-दो दशक से स्टाफ नर्स या नर्सिंग अधिकारी पद पर भर्ती नहीं की गई। नर्सिंग अधिकारी पद पर सालों से लोग संविदा पर काम कर रहे हैं, उनको नियमित नहीं किया जा रहा है।
ADVERTISEMENTS
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें
👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119
संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
www.fastnewsuttarakhand.com

पोकस तकनीक से नवजातों को नई जिंदगी की उम्मीद -सुशीला तिवारी अस्पताल में डॉक्टरों को दिया गया विशेष प्रशिक्षण
दि मास्टर्स स्कूल के विद्यार्थियों ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में गाड़े सफलता के झंडे
स्कूल में बेहोश हुआ सातवीं का छात्र, अस्पताल में मौत — परिजनों ने पोस्टमार्टम से किया इनकार, मौत पर उठे सवाल
चितई में जंगल में भटका युवक तीन घंटे बाद सुरक्षित बरामद
99% अंक के साथ प्रकृति पाण्डे ने किया टॉप -इंस्पिरेशन पब्लिक स्कूल का कक्षा 10 का परिणाम रहा शानदार