हत्या के प्रयास के दोषी को सात साल का कारावास

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रुद्रपुर। किच्छा क्षेत्र में वर्ष 2017 में हुए जानलेवा हमले के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा की अदालत ने मुख्य आरोपी को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।


अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 अप्रैल 2017 को भूसा डालने को लेकर पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि अहमद शाह, उसका पुत्र दिलशाद और नजाकत अली उर्फ जग्गा ने मिलकर जाकिर अली और उसके भाई पर लाठी-डंडों और तलवार से हमला कर दिया। हमले में जाकिर अली के सिर पर गंभीर चोट आई, जिसके चलते उसे अस्पताल में भर्ती कर ऑपरेशन कराना पड़ा।

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सुनवाई के दौरान अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी नजाकत अली उर्फ जग्गा को भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 452 और 324 के तहत दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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वहीं सह आरोपी अहमद शाह और दिलशाद को साधारण मारपीट के मामले में धारा 323 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए छह-छह माह के कारावास और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि में से 15 हजार रुपये पीड़ित जाकिर अली को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी तथा जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।

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