नैनीताल में अपराध पर सख्ती : पांच अपराधी छह माह के लिए जिला बदर -प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध
नैनीताल, 14 फरवरी 2026। जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पांच व्यक्तियों को गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला बदर कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन सभी आरोपियों के जनपद नैनीताल की सीमा में छह माह तक प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना मुखानी क्षेत्र निवासी तपन दास पुत्र विनोद दास के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तीन तथा आयुध अधिनियम के एक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं कालाढूंगी थाना क्षेत्र के गुलजारपुर चकलुवा निवासी राकेश कुमार पुत्र सोबन राम पर एनडीपीएस एक्ट के चार मामले दर्ज पाए गए हैं।
रामनगर थाना क्षेत्र के शिवलालपुर निवासी योगेश सागर पुत्र छत्रपाल के विरुद्ध आबकारी अधिनियम, आईपीसी, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत विभिन्न अभियोग पंजीकृत हैं। इसके अलावा लालकुआं थाना क्षेत्र के जयपुर बीसा निवासी कृपाल सिंह उर्फ सोनू पुत्र राम सिंह तथा धौला बाजपुर क्षेत्र के विजय कुमार आर्य पुत्र मदनलाल के खिलाफ आबकारी अधिनियम के पांच-पांच मुकदमे दर्ज हैं।
पुलिस रिपोर्ट और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने इन सभी को गुंडा घोषित करते हुए जनपद से छह माह के लिए निष्कासित करने के आदेश जारी किए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट किया है कि जनपद में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत हो और कानून व्यवस्था बनी रहे।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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