सहकारी समितियों के चुनाव मामले में सरकार सहित अन्य को कोई राहत नहीं

खबर शेयर करें 👉

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में चल रहे सहकारी समितियों के चुनाव के मामले में सरकार सहित अन्य को कोई राहत न देते हुए उत्तराखंड सहकारिता चुनाव अधिकरण की अपील खारिज कर दी है। मामले में 20 फरवरी को हाईकोर्ट की एकलपीठ ने मांगेराम सिरोही एवं अन्य मामले में आदेश जारी कर प्रदेश सरकार को को-ऑपरेटिव सोसाइटी नियमावली के नियम 12 ख के अनुसार चुनाव कराने के निर्देश दिये थे। जिसे ट्रिब्युनल ने डिवीजनल पीठ में चुनौती दी थी ।नियम 12 ख में कहा गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी चुनाव में मतदान का हकदार सिर्फ वही सदस्य होगा जो तीन साल से सोसाइटी का सदस्य होगा और इस अवधि में उसके द्वारा एक बार लेन-देन किया गया हो।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  सरयू में बहे 8 वर्षीय मासूम की तलाश दूसरे दिन भी जारी -पुलिस-एनडीआरएफ का युद्धस्तर पर रेस्क्यू अभियान

एकलपीठ के इस आदेश को चुनाव अधिकरण की ओर से अपील दायर कर खंडपीठ में चुनौती दी गयी। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ में गुरुवार को अपील पर सुनवाई हुई। अधिकरण  और प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गयी है। इस बीच कई प्रतिनिधि निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। अदालत के आदेश से पूरी चुनावी प्रक्रिया प्रभावित होगी। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि नियम 12 ख महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान नहीं देता है। सरकार की मंशा कोऑपरेटिव सोसाइटियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दिलाना है। सरकार की ओर से यह भी कहा कि केदारनाथ चुनाव के चलते सोसाइटी चुनाव की तिथि में संशोधन करना पड़ा। 

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  उत्तराखंड...अल्मोड़ा पुलिस का साइबर अपराधियों पर बड़ा प्रहार ---झारखंड-राजस्थान से दो अंतरराज्यीय ठग गिरफ्तार

इसके विपरीत प्रतिवादी की ओर से कहा गया कि सरकार ने सोसाइटी चुनाव के लिये प्रक्रिया 12 सितम्बर, 2024 को शुरू कर दी थी। इस बीच सरकार की ओर से कई बार तिथियों में परिवर्तन करने के साथ ही चुनाव नियमावली में संशोधन कर दिया। चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमावली में संशोधन करना गलत है।अदालत ने विस्तृत आदेश पारित करते हुए अधिकरण की अपील को खारिज कर दिया है। इस आदेश के बाद अब वे लोग इस चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे जो चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद सदस्य बने थे ।

सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119