19 किलो चरस के साथ गिरफ्तार दो आरोपियों को 15-15 साल की सजा

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नैनीताल। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट/अपर जिला न्यायाधीश प्रथम संजीव कुमार की अदालत ने करीब 19 किलो चरस के साथ गिरफ्तार दो अभियुक्तों को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास और डेढ़-डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोनों आरोपी शामली (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले हैं।

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने बताया कि 15 अक्टूबर 2017 को चोरगलिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने वसीम पुत्र जिंदा और वसीम पुत्र नफीस निवासी शामली को चरस की भारी मात्रा के साथ पकड़ा था। इस मामले में चोरगलिया थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

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मामले की सुनवाई के बाद अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों पर विचार करते हुए पाया कि आरोपियों के पास से नशीले पदार्थ की अत्यधिक मात्रा बरामद हुई थी। इस आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी पाते हुए 15-15 वर्ष की कठोर सजा सुनाई।
मामले में वसीम पुत्र जिंदा फरार बताया गया है, जिसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हैं।

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21 ग्राम स्मैक मामले में आरोपी को 5 साल की सजा

इधर, विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट संजीव कुमार की अदालत ने करीब 21 ग्राम स्मैक के साथ पकड़े गए एक आरोपी को 5 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, 23 जुलाई 2017 को सुशांत निवासी हल्द्वानी को पुलिस ने 21 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था।

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