छेड़छाड़ के आरोपी दो भाई दोषमुक्त, विवेचना अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश, -गलत परिवाद दर्ज कराने वाली महिला के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराने के आदेश

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नैनीताल। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल रवि प्रकाश ने छेड़छाड़ के आरोपी दो भाइयों को दोषमुक्त करार दिया है और मामले की जांच कर रहे विवेचना अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल को दिए हैं साथ गलत परिवाद दर्ज कराने वाली महिला के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं ।

मामले के अनुसार नैनीताल के मौना निवासी पीताम्बर मिश्रा ने 2023 में 2 लाख रुपये में अपनी जमीन का सौदा गांव के ही  प्रेम प्रकाश शर्मा से किया । यह राशि पीतांबर मिश्रा ने अपनी बहू के खाते में प्राप्त की । इसके बाद सौदा रद्द करने की नीयत से उसकी पुत्री ज्योति ने षड्यंत्र के तहत प्रेम प्रकाश शर्मा और उसके भाई हेमवती नंदन शर्मा पर छेड़खानी मारपीट व गाली गलौज की तहरीर भवाली थाने में देकर मुकदमा दर्ज करा दिया और जांच अधिकारी ने  न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया ।

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बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजन सिंह मेहरा व अधिवक्ता शिवांशु जोशी ने मामले में न्यायालय में सारे तथ्य रखे न्यायालय ने छेड़खानी की घटना को गलत मानते हुए महिला के खिलाफ परिवाद दर्ज करने के आदेश दिए।  न्यायालय ने अपने आदेश में टिप्पणी करते हुवे जांच अधिकारी के खिलाफ  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कार्यवाही कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के आदेश भी  पारित किए है ।

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