उत्तराखंड : नैनीताल में दो आरोपियों पर जिला बदर की कार्रवाई -छह माह तक जिले में प्रवेश पर रोक

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नैनीताल। जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने दो आरोपियों के खिलाफ बड़ी निरोधात्मक कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल के न्यायालय ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत दोनों आरोपियों को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं।

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जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजू सागर पुत्र स्व. रामकुमार, निवासी नाथूपुर पाडली, लामाचौड़, थाना मुखानी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत सात प्रकरण तथा गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज है।

वहीं, पूरन सागर पुत्र स्व. रामकुमार, निवासी नाथूपुर पाडली, लामाचौड़, थाना मुखानी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत चार प्रकरण तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504 और 506 के तहत एक प्रकरण दर्ज है।

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उपलब्ध आपराधिक अभिलेखों और दोनों के कारण कानून-व्यवस्था पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को छह माह की अवधि के लिए जनपद नैनीताल की सीमा से निष्कासित करने के आदेश दिए हैं।

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जिला प्रशासन ने कहा है कि जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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