UK-नैनीताल में गुंडा एक्ट के तहत चार लोग जिला बदर, 94 पर हुई कार्रवाई
–काठगोदाम के दो आरोपी छह-छह माह और मुखानी-बिंदुखत्ता के दो आरोपी एक-एक माह के लिए जिले से निष्कासित
नैनीताल। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अराजक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर न्यायालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ने गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए चार व्यक्तियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं।
प्रशासन के अनुसार, काठगोदाम की नई बस्ती स्थित स्टेट बैंक वाली गली निवासी समीर खान पुत्र शाहिद और रामलाल कॉलोनी निवासी मनीष पुत्र गंगाराम को छह-छह माह के लिए जिले की सीमाओं से निष्कासित किया गया है। वहीं, मुखानी के गुजरीड़ा बस्ती फतेहपुर निवासी अरुण आर्या पुत्र हरीश आर्या और लालकुआं के बिंदुखत्ता स्थित संजयनगर-01 निवासी डीकर सिंह कोरंगा पुत्र जवाहर सिंह को एक-एक माह के लिए जिला बदर किया गया है।
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विवेक राय ने बताया कि जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए अराजक तत्वों के खिलाफ समय-समय पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी।
प्रशासन के मुताबिक, 1 जनवरी से 8 अक्टूबर 2026 तक जिले में कुल 94 व्यक्तियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की जा चुकी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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