UK-हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले की पूरी आपराधिक कार्यवाही की निरस्त

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ जिले में दर्ज दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी प्रकाश सिंह उर्फ प्रमोद सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर, चार्जशीट, समन आदेश समेत पूरी आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया है।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में आपराधिक कार्यवाही को आगे जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। मामला अक्टूबर 2022 में थाना जाजरदेवल में 31 वर्षीय विवाहित महिला की शिकायत पर आईपीसी की धारा 376 और 452 के तहत दर्ज किया गया था। पुलिस ने नवंबर 2022 में मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

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सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से अदालत को बताया गया कि उसके और शिकायतकर्ता के बीच पिछले छह-सात वर्षों से सहमति से संबंध थे। आरोपी पक्ष ने जबरन संबंध बनाए जाने के आरोप से इनकार किया।

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वहीं शिकायतकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि ग्रामीण पृष्ठभूमि और सामाजिक परिस्थितियों के कारण वह लंबे समय तक चुप रही। यह भी कहा गया कि वर्ष 2020 में आरोपी द्वारा लिखित माफीनामा दिए जाने के बाद दोनों के बीच संबंध सहमति पर आधारित नहीं थे।

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राज्य सरकार की ओर से याचिका का विरोध किया गया। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों और मामले के उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद आरोपी की याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने एफआईआर, चार्जशीट, समन आदेश समेत मामले से जुड़ी पूरी आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने का आदेश दिया।

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