UK-सजा पूरी होने के बावजूद जेलों में बंद कैदियों की रिहाई पर हाईकोर्ट सख्त -सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश की जेलों में सजा पूरी कर चुके आजीवन कारावास के कैदियों को सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद रिहा नहीं किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका और अन्य याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि अगली सुनवाई तक इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। साथ ही रिपोर्ट की प्रतियां सभी संबंधित पक्षकारों को पहले ही उपलब्ध कराने को कहा, ताकि वे उसका अध्ययन कर सकें। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि पिछले आदेशों के अनुपालन में कई कैदियों को रिहा किया जा चुका है, जबकि शेष कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया जारी है।

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गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के अनुपालन में देरी पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रदेश की जेलों का निरीक्षण किया था। इस दौरान 167 ऐसे कैदियों का मामला सामने आया, जो सजा पूरी होने के बावजूद कानूनी प्रक्रियाओं के कारण जेलों में बंद थे।

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हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कुछ कैदियों को रिहा किया गया। वहीं, राज्य सरकार के अनुसार शेष कैदियों के मामलों में उनके जेल में बिताए गए समय, आचरण और मानसिक स्थिति का आकलन किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य रिहाई के बाद कैदियों के समाज में पुनर्वास और सामान्य जीवन व्यतीत करने की संभावनाओं को सुनिश्चित करना है।

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अब इस मामले में 30 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में सरकार की विस्तृत रिपोर्ट पर नजर रहेगी।

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