UKnews-धर्म परिवर्तन मामले में पुलिस ने जमानत निरस्तीकरण के लिए न्यायालय में दिया प्रार्थना पत्र

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खटीमा। धर्म परिवर्तन कराने के मामले में नामजद अभियुक्त दान सिंह राणा की जमानत निरस्त कराने के लिए पुलिस ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। पुलिस के अनुसार, अभियुक्त को पूर्व में न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था और हाल ही में उसे अंतरिम जमानत मिली थी।

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एसएसआई केसी आर्य ने बताया कि प्रकरण में धारा 351(2), 61(2) बीएनएस तथा उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2018 की धारा 3/5 के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त के जमानत पर रिहा होने के बाद उसकी गतिविधियों को लेकर पुलिस को शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों के आधार पर मामले की गंभीरता और जमानत की शर्तों के अनुपालन की जांच की जा रही है।

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एसएसआई आर्य के अनुसार, प्राप्त शिकायतों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अभियुक्त की जमानत निरस्त कराने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया है। न्यायालय से जमानत निरस्त होने की स्थिति में अभियुक्त की गिरफ्तारी सहित आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।

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