उत्तराखंड…बदरीनाथ धाम चढ़ावा प्रकरण: निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल पर आपराधिक मुकदमा दर्ज, पुलिस जांच शुरू
बदरीनाथ धाम में चढ़ावे से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में निलंबित व्यक्तिगत सहायक प्रमोद नौटियाल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। विभागीय जांच और निलंबन के बाद अब उनके खिलाफ बदरीनाथ थाने में आपराधिक मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
(बीकेटीसी) की शिकायत पर पुलिस ने की धारा 306 और 316(5) के तहत एफआईआर दर्ज की है। यह मुकदमा मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवान की लिखित तहरीर के आधार पर 8 जुलाई 2026 को दर्ज किया गया।
शिकायत के अनुसार, 2 जुलाई 2026 को सोशल मीडिया पर बदरीनाथ मंदिर में कथित वित्तीय अनियमितता से जुड़े वीडियो और सूचनाएं सामने आने के बाद बीकेटीसी ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की थी। प्रारंभिक जांच में समिति ने प्रथम दृष्टया पाया कि संबंधित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल ने सुबह करीब 9:00 बजे से 9:30 बजे के बीच मंदिर परिसर से धनराशि उठाई थी।
प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर बीकेटीसी ने 7 जुलाई को प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। समिति का कहना था कि यदि उन्हें पद पर बने रहने दिया जाता तो निष्पक्ष जांच प्रभावित हो सकती थी। इसके बाद समिति ने विधिक कार्रवाई के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर अब आपराधिक जांच भी शुरू कर दी गई है।
बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी रांगड़ ने बताया कि समिति की ओर से आरोपी कर्मचारी के खिलाफ बदरीनाथ थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है और मामले में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस के अनुसार, मामले की विवेचना जारी है और सभी तथ्यों की गहन जांच की जाएगी। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि एफआईआर दर्ज होना किसी व्यक्ति के दोषी होने का अंतिम प्रमाण नहीं है। आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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