उत्तराखंड…नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म, अश्लील फोटो से ब्लैकमेल और जबरन गर्भपात का आरोप —कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

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नशीला पदार्थ पिलाकर महिला के साथ दुष्कर्म करने, अश्लील फोटो खींचकर लंबे समय तक ब्लैकमेल करने और गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात कराने के गंभीर आरोपों में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि खटीमा के वार्ड नंबर 17, शिव कॉलोनी निवासी हिमांशु शाही ने उसे अपने वाहन में लिफ्ट दी और नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया। महिला का आरोप है कि बेहोशी की हालत में आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए तथा उसकी अश्लील तस्वीरें खींच लीं।

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महिला का कहना है कि इसके बाद आरोपी अश्लील तस्वीरें दिखाकर लगातार ब्लैकमेल करता रहा। विरोध करने या किसी को घटना की जानकारी देने पर तस्वीरें वायरल करने और जान से मारने की धमकी देता रहा। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि गर्भवती होने पर आरोपी ने उसका जबरन गर्भपात कराया।

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महिला ने बताया कि उसने मामले की शिकायत पुलिस और बाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली।

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न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(1), 351(2) और 28 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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