uttaralkand-दहेज उत्पीड़न मामले में मृतका की सास और दो ननदों की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ ने ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा थाने में दर्ज दहेज उत्पीड़न एवं हत्या/उत्पीड़न के मामले में याचिकाकर्ता मृतका की सास भागीरथी देवी और उनकी दो बेटियों (ननदों) की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है।

भागीरथी देवी व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है। उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सामान्य और अस्पष्ट हैं। अधिवक्ता ने यह भी दलील दी कि मृतका की शादी 27 अप्रैल 2021 को हुई थी और शादी के बाद पहले कभी दहेज मांगने या घरेलू हिंसा को लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी।

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मामले की सुनवाई के दौरान एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत तर्कों को प्रथमदृष्टया विचारणीय माना और कहा कि मामले में जांच की आवश्यकता है। अदालत ने विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी करते हुए प्रति शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं की इस मामले में गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। हालांकि, यह राहत इस शर्त पर दी गई है कि सभी याचिकाकर्ता पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेंगे।

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