हरिद्वार में सोलर लाइट खरीद में गड़बड़ी का आरोप -हाईकोर्ट ने चार माह में कार्रवाई के दिए निर्देश

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नैनीताल। हरिद्वार जिले की विभिन्न ग्राम सभाओं में सोलर लाइटों की खरीद और स्थापना में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सचिव पंचायती राज को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए प्रत्यावेदन पर नियमानुसार कार्रवाई कर चार महीने के भीतर मामले का निस्तारण करने को कहा है।

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मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई। जनहित याचिका इब्राहिमपुर, बहादराबाद निवासी सुरेंद्र कुमार ने दायर की है।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि ग्राम सभाओं में घटिया गुणवत्ता की सोलर लाइटें वास्तविक कीमत से दोगुनी दर पर खरीदी जा रही हैं। आरोप के मुताबिक, करीब 10 हजार रुपये की सोलर लाइट 20 हजार रुपये में लगवाई जा रही है। इतना ही नहीं, कथित तौर पर एक ही कंपनी से लाइटें खरीदने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इससे सरकारी धन को नुकसान पहुंचने के साथ ही कई सोलर लाइटें कुछ ही समय में खराब भी हो गई हैं।

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याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सचिव पंचायती राज को याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर नियमानुसार विचार कर चार महीने के भीतर उचित कार्रवाई करते हुए निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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