उत्तराखंड…पोक्सो मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
नैनीताल। विशेष न्यायाधीश पोक्सो/एफटीसी नैनीताल सुधीर तोमर ने नाबालिग के अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में आरोपी बालादत्त उर्फ विक्की (पुत्र केशव दत्त, निवासी ग्राम मल्ला घनेटा, देघाट, अल्मोड़ा) की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 65(1) तथा पोक्सो अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पोक्सो सुशील कुमार शर्मा ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए न्यायालय के समक्ष कहा कि 13 मई 2026 की रात आरोपी पर 15 वर्षीय नाबालिग को उसके कमरे से बहला-फुसलाकर ले जाने और हल्द्वानी में उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। पुलिस ने उसी दिन पीड़िता को आरोपी की मोटरसाइकिल से बरामद कर लिया था। विवेचना के उपरांत 20 जून 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
प्रकरण में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश सुधीर तोमर ने मामले की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों का अवलोकन करते हुए आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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