दुष्कर्म के आरोपी युवक की जमानत अर्जी खारिज

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हरिद्वार। एफटीएससी/अपर जिला जज चंद्रमणि राय ने नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी युवक की द्वितीय जमानत अर्जी खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 21 जून 2022 में कनखल क्षेत्र से एक 15 वर्षीय लड़की लापता हो गई थी। काफी तलाश करने के बावजूद लापता लड़की कहीं नहीं मिली। तब पीड़िता के पिता ने स्थानीय पुलिस में अपनी पुत्री को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने का केस दर्ज कराया था।

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आरोप लगाया था कि आरोपी अर्जुन कश्यप उसकी लड़की को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगाकर ले गया है। यही नहीं, आरोपी युवक पर पीड़िता के साथ जबरदस्ती कई बार बलात्कार करने का आरोप लगाया है। करीब छह महीने के बाद स्थानीय पुलिस ने लापता लड़की को आरोपी युवक के कब्जे से बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया था। जहां पीड़ित लड़की ने अपने परिजनों व पुलिस को सारी आपबीती बताई थी।

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पुलिस ने आरोपी अर्जुन कश्यप पुत्र सुरेंद्र निवासी निकट हनुमान मंदिर छपार, थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर यूपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। स्थानीय पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म, पॉक्सो ऐक्ट और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। फिलहाल, कोर्ट में केस विचाराधीन चल रहा है। जहां अभियोजन पक्ष ने पीड़िता समेत दो गवाह के बयान दर्ज करवा दिए हैं। अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीएससी कोर्ट ने आरोपी अर्जुन कश्यप की द्वितीय जमानत अर्जी रद्द कर दी है।

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