उत्तराखंड…उपनल कर्मचारियों की बड़ी जीत : सरकार ने बदली कट-ऑफ डेट, अब हजारों को मिलेगा ‘समान काम-समान वेतन’

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नैनीताल। उत्तराखंड सरकार ने उपनल (उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड) के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए “समान कार्य के लिए समान वेतन” का लाभ देने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सैनिक कल्याण अनुभाग की ओर से जारी नए शासनादेश के अनुसार अब अधिक संख्या में उपनल कर्मचारी इस लाभ के पात्र होंगे।

सरकार ने पूर्व में निर्धारित पात्रता की कट-ऑफ डेट 12 नवंबर 2018 को संशोधित कर 15 अक्टूबर 2024 कर दिया है। यानी अब 15 अक्टूबर 2024 तक उपनल के माध्यम से कार्यरत पात्र कर्मचारियों को भी समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ मिलेगा। शासन ने निर्देश दिए हैं कि पुराने सभी आदेशों में जहां 12 नवंबर 2018 का उल्लेख है, वहां अब 15 अक्टूबर 2024 पढ़ा जाएगा।

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सैनिक कल्याण सचिव युगल किशोर पंत के हस्ताक्षरों से जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि संशोधित कट-ऑफ डेट के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र उपनल कार्मिकों को 1 मार्च 2026 से न्यूनतम वेतनमान के आधार पर “समान कार्य के लिए समान वेतन” का लाभ दिया जाएगा।

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यह निर्णय उत्तराखंड उच्च न्यायालय की जनहित याचिका संख्या-116/2018 कुन्दन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में दिए गए आदेशों के अनुपालन में लिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी।

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शासनादेश में यह भी कहा गया है कि उपनल कर्मचारियों के भविष्य, सेवा सुरक्षा और अन्य लंबित मुद्दों पर स्थायी समाधान के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति गंभीरता से विचार करेगी। समिति की संस्तुतियों के आधार पर आगे आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे, जबकि अन्य सभी प्रावधान पूर्ववत लागू रहेंगे।

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