जाति छुपाकर भूमि बेचने का मामला : ढेला बंदोबस्ती की 1.170 हेक्टेयर जमीन सरकार में निहित

Fast News Uttarakhand - Latest Uttarakhand News in Hindi
खबर शेयर करें 👉

रामनगर (नैनीताल)। रामनगर के ढेला बंदोबस्ती गांव में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा जाति छुपाकर सामान्य वर्ग के व्यक्ति को भूमि बेचने के मामले में कलेक्टर नैनीताल की अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने 1.170 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश दिया है।


ग्राम ढेला बंदोबस्ती स्थित उक्त भूमि का विक्रय वर्ष 1993 में किया गया था। मामले की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि विक्रय विलेख और मुख्तारनामे दोनों में विक्रेताओं की जाति का उल्लेख नहीं किया गया था।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  उत्तराखंड : जयपुर खीमा में तेंदुए की दहशत -ग्रामीणों ने तत्काल पकड़ने की उठाई मांग


“सरकार बनाम सीताराम आदि” मामले की विस्तृत जांच में यह भी सामने आया कि वर्ष 2013 में विक्रेताओं में से एक भाई का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ था। वहीं परिवार रजिस्टर में भी संबंधित परिवार को अनुसूचित जाति श्रेणी में दर्ज पाया गया।


अदालत ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धांत स्थापित है कि किसी व्यक्ति की जाति जन्म से और पिता की जाति के आधार पर निर्धारित होती है। इसी आधार पर विक्रेताओं को अनुसूचित जाति का मानते हुए बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किया गया भूमि विक्रय अवैध करार दिया गया।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  uttarakhand-चढ़ाई पर अनियंत्रित होकर पलटी खनिज से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली, चालक की मौत


कलेक्टर नैनीताल ललित मोहन रयाल ने इस प्रकरण को उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 157 का उल्लंघन मानते हुए संबंधित भूमि को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश पारित किया है।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  नेपाल में भीषण बाढ़ से तबाही -160 के करीब मौतें, 133 भारतीयों समेत 750 से ज्यादा लापता


अदालत ने उपजिलाधिकारी रामनगर को निर्देश दिए हैं कि आदेश का तत्काल राजस्व अभिलेखों में अंकन कराया जाए और 1.170 हेक्टेयर भूमि का कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में सुनिश्चित किया जाए। प्रशासन की इस कार्रवाई को अवैध भूमि हस्तांतरण के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

ADVERTISEMENTS

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119