भू -अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भी लगातार कार्यवाही जारी
देहरादून। देवभूमि में भूमि प्रबंधन तथा भू व्यवस्था एवं सुधार के लिए विधानसभा से पारित उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025 पर महामहिम राज्यपाल की मुहर लगने के साथ ही प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू हो गया है। इसी के साथ प्रदेशवासियों की जनभावना के अनुरूप उत्तराखंड में कृषि और उद्यान भूमि की अनियंत्रित बिक्री पर पूरी तरह रोक लग गई है।
साथ ही आवासीय, शिक्षा, अस्पताल, होटल, उद्योग जैसी जरूरत के लिए भी, अन्य प्रदेशों के लोगों को निर्धारित कड़ी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही उत्तराखंड में तय मानकों के अनुसार ही जमीन खरीद पाएंगे। सख्त भू कानून लागू होने से प्रदेश में डेमोग्राफी चेंज की कोशिशों पर रोकथाम लग सकेगी।
भू अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध भी लगातार कार्यवाही की जा रही है। व्यापक अभियान चलाया जा रहा और इस तरह की जमीनों को राज्य सरकार में निहित किया जा रहा है। – पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड
ADVERTISEMENTS
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें
👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119
संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
www.fastnewsuttarakhand.com



डॉ. ढाल सिंह बिसेन होंगे उत्तराखंड के नए राज्यपाल, राष्ट्रपति ने की नियुक्ति
ग्राफिक एरा हल्द्वानी में ‘थिंक बियॉन्ड होटल्स’ पर अतिथि व्याख्यान -छात्रों को बताए सरकारी नौकरी और स्वरोजगार के अवसर
ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी भीमताल में पहली बार आयोजित हुआ ‘नाट्यकम-2026 -मंच पर जीवंत हुई भारतीय ज्ञान परंपरा