उत्तराखंड…अवतार सिंह हत्याकांड में कोर्ट का सख्त रुख : फरार पत्नी नीलम पर कुर्की के आदेश, भीमताल थानाध्यक्ष को नोटिस
–जमानत का दुरुपयोग कर फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर अदालत नाराज, होमगार्ड कर्मी की जमानत राशि की भी होगी जांच
नैनीताल। भीमताल क्षेत्र के बहुचर्चित अवतार सिंह हत्याकांड में फरार चल रहे सह-अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने पर न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई कर रहे द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने फरार अभियुक्ता नीलम चौधरी उर्फ निर्मला चौधरी के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई के आदेश जारी करते हुए गैर-जमानती वारंट भी निर्गत करने के निर्देश दिए हैं।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल को भेजे पत्र में बताया है कि न्यायालय के पूर्व आदेशों के बावजूद पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी अथवा कुर्की कार्रवाई संबंधी कोई संतोषजनक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा रही है। मामले में अब तक अभियोजन पक्ष के 20 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं।
न्यायालय ने कहा कि धारा-82 के तहत उद्घोषणा की तामील होने के बावजूद अभियुक्ता नीलम कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई। इसे गंभीर मानते हुए अदालत ने धारा-83 के तहत संपत्ति कुर्क करने की आदेशिका जारी करने के निर्देश दिए हैं।
मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी अदालत ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने भीमताल थानाध्यक्ष को नोटिस जारी कर पूछा है कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना और समय पर स्पष्टीकरण न देने पर उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई 2026 को होगी।
उधर, फरार अभियुक्ता नीलम की जमानत लेने वाले जमानतदारों पर भी अदालत की नजर टेढ़ी हो गई है। नीलम की ओर से 50-50 हजार रुपये की जमानत देने वाली कमला जोशी, जो नैनीताल जिले में होमगार्ड के पद पर तैनात हैं, द्वारा जमा धनराशि के स्रोत को लेकर न्यायालय ने गंभीर सवाल उठाए हैं।
कोर्ट ने जिला कमांडेंट होमगार्ड की आख्या को आपत्तिजनक मानते हुए पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के आदेश कमांडेंट जनरल होमगार्ड, देहरादून को दिए हैं तथा एक माह के भीतर गोपनीय एवं विश्वसनीय रिपोर्ट तलब की है।
इस घटनाक्रम के बाद अवतार सिंह हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। अदालत के सख्त तेवरों से फरार आरोपियों, जमानतदारों और संबंधित पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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