पीएम मोदी के साथ कथित AI मॉर्फ तस्वीरों पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त -मेटा को 24 घंटे में हटाने का आदेश

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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कथित तौर पर एआई तकनीक के जरिए मॉर्फ की गई तस्वीरों के प्रसार के मामले में सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने मेटा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइटों से संबंधित आपत्तिजनक तस्वीरों तथा उनसे जुड़े वेबलिंक 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पीड़िता महिला को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया। अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।

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अदालत ने इस मामले में सीजेपी से जुड़े अभिजीत दीपके, सौरव दास, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह को भी नोटिस जारी किया है।

याचिका में महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी तस्वीर को एआई तकनीक की मदद से एडिट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मॉर्फ किया गया और इसके बाद उसे सोशल मीडिया तथा अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया। महिला ने हाई कोर्ट से इन तस्वीरों और उनसे जुड़े सभी वेबलिंक हटाने की मांग की थी।

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सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि मामले में दिल्ली पुलिस पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुकी है। इसके बावजूद कथित आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद होने का आरोप है। इन्हें हटाने की मांग को लेकर महिला ने हाई कोर्ट का रुख किया।

इससे पहले नई दिल्ली जिले के साइबर पुलिस स्टेशन में महिला की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

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शिकायत में महिला ने आरोप लगाया था कि सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने उसे धमकाया, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया और उसकी तस्वीर का एआई के जरिए कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया। एफआईआर में अभिजीत दीपके, सौरव दास, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह के नाम शामिल किए गए हैं।

महिला ने तस्वीर तैयार करने, उसे प्रदर्शन में इस्तेमाल करने, वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने और पूरे घटनाक्रम में शामिल लोगों की भूमिका की की मांग भी की है।

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