उत्तराखंड…नाबालिग से अश्लील हरकत करने वाला दोषी –फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

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हरिद्वार। नाबालिग किशोरी से रास्ते में अश्लील हरकत करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय की अदालत ने आरोपी सचिन, निवासी ग्राम फातावाला, थाना टांडा, जनपद रामपुर (उत्तर प्रदेश) को दोषसिद्ध पाते हुए यह सजा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि यदि आरोपी निर्धारित अर्थदंड जमा नहीं करता है तो उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि घटना 12 फरवरी 2021 की है। शिकायतकर्ता महिला अपने काम से हरिद्वार गई हुई थी, जबकि उसकी नाबालिग बेटी घर पर अपने बुजुर्ग मामा के साथ थी। शाम को घर लौटने पर बेटी घर से लापता मिली। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अगले दिन पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई गई।

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उसी रात दिल्ली के एक गुरुद्वारे में किशोरी मिलने की सूचना दिल्ली पुलिस ने दी। परिजन और हरिद्वार पुलिस उसे वापस घर लेकर आए। इसके बाद किशोरी ने बताया कि आरोपी सचिन ने रास्ते में उसका हाथ पकड़कर अश्लील हरकतें कीं और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी, जिससे वह डरकर घर छोड़कर चली गई थी।

पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और विवेचना पूरी कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह का परीक्षण कराया गया।

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दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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